नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने पटना हाई कोर्ट (PATNA HIGH COURT) के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण (BIHAR RESERVATION QUOTA) देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सितंबर में सुनवाई होगी।