नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Lok Sabha speaker Om Birla) की बेटी अंजलि बिड़ला (Anjali Birla) के खिलाफ सोशल मीडिया (social media) पर किए गए पोस्ट (Post)को हटाने का आदेश दिया है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने एक्स (ट्विटर) (X) और गूगल (Google) को निर्देश दिया कि वो अंजलि के खिलाफ किए गए पोस्ट को अगले आदेश तक ब्लॉक करें।
अंजलि बिड़ला ने दावा किया है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) पास कर ली. याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैंI
ये है पूरा मामला
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये कहा गया है कि अंजलि बिड़ला पेशे से मॉडल थी और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएससी परीक्षा पास कर लीI उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे ये पोस्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं. ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा हैI