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Home देश

TRAI ने मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को जारी किए निर्देश

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
20/08/2024
in देश
Reading Time: 1 min read
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ट्राई के नाम पर होनेवाली धोखाधड़ी से सावधान
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नई दिल्ली  : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) (Telecom Regulatory Authority of India(TRAI)) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आज जारी किए गए निर्देश के माध्यम से, ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है:

  1. ट्राई ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
  2. 1 सितंबर 2024 से , सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ऐसे यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर वाले संदेश प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो प्रेषकों की सूची में नहीं हैं।
  3. किसी संदेश की स्थिति का पता लगाने की संभावना बढ़ाने के लिए, ट्राई ने यह जरूरी कर दिया है कि 1 नवंबर 2024 से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के बारे में पता चल सके। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर श्रृंखला वाले किसी भी संदेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  4. प्रचार सामग्री के रूप में टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ट्राई ने गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक उपाय शुरू किए हैं। गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा।
  5. विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, एक ही कंटेंट टेम्प्लेट को कई हेडर से लिंक नहीं किया जा सकता है।
  6. यदि किसी प्रेषक के हेडर या कंटेंट टेम्प्लेट का दुरुपयोग सामने आता है, तो ट्राई ने उस प्रेषक के सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट से ट्रैफ़िक को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है, ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। प्रेषक से ट्रैफ़िक को रद्द करना तभी किया जाएगा, जब प्रेषक की ओर से ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, डिलीवरी-टेलीमार्केटर्स को दो व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसे दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की पहचान करनी होगी और रिपोर्ट करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें भी इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे।

हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश के सटीक पाठ के लिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध निर्देश देखें ।

ये उपाय स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग परितंत्र सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए ट्राई की पहल को आगे बढ़ाते हैं।

Tags: Telecom Regulatory Authority of India(TRAI)
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