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Home देश

NTA की ट्रांसफर याचिका पर SUPREME COURT ने जारी किया नोटिस

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
20/06/2024
in देश
Reading Time: 1 min read
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SUPREME COURT ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच पर लगा दी रोक
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नई दिल्ली  : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की उन याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया जिसमें मामले से जुड़ी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया हैI

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि ये एक गंभीर मामला है, लेकिन इसकी विस्तार से सुनवाई 8 जुलाई को करेंगेl फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगीL कोर्ट ने NEET-UG 2024 को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), केंद्र और अन्य से जवाब मांगा हैL

Supreme Court issues notice on NTA petition seeking transfer of pleas on NEET-UG from High Court to apex court

Read @ANI Story | https://t.co/Kuk1An6epN#NEETUG #SupremeCourt #HighCourt #NTA pic.twitter.com/nc5Y4UIrET

— ANI Digital (@ani_digital) June 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य याचिका में 67 टॉपर के एकेडमिक बैकग्राउंड की जांच की मांग उठायी गई । वहीं, कोर्ट ने सभी याचिका पर कहा कि आदेश आपके पक्ष में आता है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी।

इससे पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर के आयोजन में किसी की तरफ से यदि 0.001 प्रतिशत भी गड़बड़ी हुई है हो तो भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है।बता दें क‍ि केंद्र सरकार और एनटीए  ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इन उम्मीदवारों के पास या तो फिर से पेपर देने या ग्रेस नंबर हटाकर प्राप्त नंबर के आधार पर परिणाम को स्वीकार करने का विकल्प होगा।

Tags: NTAsupreme court
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