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Home देश

IAS Coaching Centre Incident : कोचिंग हादसे की जांच करेगी CBI : DELHI HIGH COURT

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
02/08/2024
in देश
Reading Time: 1 min read
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ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट, केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक
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नई दिल्ली:  दिल्ली हाईकोर्ट (DELHI HIGH COURT) ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच करने का आदेश CBI को दे दी हैI राऊ आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत को लेकर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की निगरानी में केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करेगीI

MCD और DP को फटकार
कोर्ट ने सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए एमसीडी ( Municipal Corporation of Delhi ) और दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) को जमकर फटकार भी लगाईI साथ ही कोर्ट ने इस दौरान कहा कि इस मामले में कई बड़े अफसर भी शामिल हो सकते हैंI

 दिलाया भरोसा 
वहीं, दिल्ली नगर निगम ( MCD ) कमिश्नर ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि इलाके में बरसात की पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी नहीं है और कई जगहों पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा हैI यही कारण है कि बरसात की पानी की निकासी में परेशानी होती हैI

MCD कमिश्नर ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इलाके में गैर-कानूनी तरीके से हुए निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा और एमसीडी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगीI इस मामले में CBI जांच के आदेश देने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा हैI

 पूरा मामला?
बता दें, बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाली इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया थाI  जिसमें डूबकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन स्टूडेंट्स यूपी की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम निवासी नेविन दल्विन की जान चली गई थीI

इस मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए थेI इसके राजधानी पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां कोर्ट दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेज दिया थाI

 

 

 

Tags: CBIDelhi High CourtIAS Coaching Centre Incident
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