कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार (west bengal) ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्कूल और बाजार क्षेत्रों के आधार पर वाहनों के लिए नई गति सीमा (New speed limits for vehicles) 10 किमी से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक है।
अधिकारियों ने कहा कि मोटर वाहनों और लोगों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क वाले बाजार और आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली सभी शहरी और गैर-शहरी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी/घंटा तक सीमित कर दी गई है।
नई गति सीमा क्या है?
स्कूल क्षेत्रों में इसे 25 किमी/घंटा तक सीमित कर दिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि “देश और राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं” का पालन करते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिकतम गति सीमा 50 किमी/घंटा तय की गई है।
बसों के लिए गति सीमा 20 किमी/घंटा तक सीमित कर दी गई है, जिसे शहर के कुछ हिस्सों में घटाकर 10 किमी/घंटा किया जा सकता है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, “यदि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो परिवहन विभाग और पुलिस बसों की गति सीमा की जांच करके उस पर निर्णय लेंगे।”
एक अधिकारी ने कहा कि राज्य ने वैज्ञानिक गति प्रबंधन नीति अपनाई है, जिसे आईआईटी खड़गपुर से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि नीति में विभिन्न परिदृश्यों के तहत सुरक्षित गति सीमा निर्धारित करने और गति सीमा के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।