नई दिल्ली : बंगाल में कई केसों की CBI जांच पर दाखिल ममता सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि कई मामलों में CBI जांच कर रही है, वह भी बिना हमारी मंजूरी लिए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा बंगाल में एक भी केस केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं किया है। CBI ने केस रजिस्टर किए हैं।
इधर, बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने अपने राज्य में केसों की CBI जांच की मंजूरी वापस ले ली है। इसके बावजूद एजेंसी कई केसों की जांच कर रही है।
बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।
बंगाल सरकार की दलील पर SG तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता से कहा, “संविधान का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के मिले सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। जिन केसों की बात बंगाल सरकार कर रही है, उसमें से एक भी केस केंद्र ने रजिस्टर नहीं किया।”