• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, August 30, 2025
  • Login
Mochan Samachaar
Advertisement
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
No Result
View All Result
Mochan Samachaar
No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
Home देश

RG KAR MEDICAL COLLEGE की घटना में मृतक की पहचान हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
21/08/2024
in देश
Reading Time: 1 min read
0
SUPREME COURT ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच पर लगा दी रोक
252
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 20 अगस्त, 2024 के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है, जिसका शीर्षक है किन्नोरी घोष @ अन्य बनाम भारत संघ और अन्य – आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में मृतक के नाम और तस्वीरों के प्रसार के संबंध में।

 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि मृतक के नाम के सभी संदर्भ, साथ ही मृतक को दर्शाने वाली कोई भी तस्वीर और वीडियो क्लिप, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएं। यह निर्देश संबंधित घटना से संबंधित संवेदनशील सामग्री के प्रसार के बारे में चिंताओं के बाद जारी किया गया है।

 

न्यायालय के आदेश का क्रियाशील पैराग्राफ इस प्रकार है:

 

“यह न्यायालय निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मृतक की पहचान और शव की बरामदगी के बाद शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।

 

हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उपरोक्त घटना में मृतक के नाम, तस्वीरों और वीडियो क्लिप के सभी संदर्भों को इस आदेश के अनुपालन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिया जाएगा।”

 

इस आदेश के आलोक में, MeitY इस बात पर जोर देता है कि इसमें शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए न्यायालय के निर्देश का पालन करना महत्वपूर्ण है और इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सभी सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी को आगे प्रसारित न किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम और आगे की नियामक कार्रवाई हो सकती है।

 

सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बारे में cyberlaw-legal@meity.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी सूचित करना होगा।

Tags: RG KAR RAPE MURDER INCIDENTSOCIAL MEDIAsupreme court
Previous Post

21 अगस्त 2024 पंचांग और राशिफल

Next Post

23 अगस्त 2024 आज का पंचांग और राशिफल

Next Post
12 अगस्त 2024, आज का पंचांग और राशिफल

23 अगस्त 2024 आज का पंचांग और राशिफल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mochan Samachaar

© 2023 Mochan Samachaar Design and Develop by GKB Web Solution.

Udyam Registration Number : UDYAM-WB-10-0083581

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें

© 2023 Mochan Samachaar Design and Develop by GKB Web Solution.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In