नई दिल्ली : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी कमर्शियल एसएमएस (SMS) को ट्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना लिया है। इसके जरिए आसानी एक सुरक्षित और स्पैम-फ्री मैसेजिंग इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी।
इस फ्रेमवर्क के तहत सभी प्रमुख संस्थाओं (पीई) जैसे कि व्यवसाय, बैंक और सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ उनके टेलीमार्केटर्स (टीएम) को ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) के माध्यम से अपने एसएमएस ट्रांसमिशन पाथ की घोषणा करनी होगी और इसके साथ ही पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
ट्राई ने कहा कि चेन डिक्लेरेशन और बाइडिंग प्रोसेस से हर मैसेज को एंडटूएंड ट्रेस करना संभव होगा। इससे आसानी से डेटा सुरक्षा से समझौता या एसएमएस वितरण में देरी किए बिना पता लगा सकते हैं कि मैसेज कहां से भेजा गया है और किसे डिलीवर हुआ है।
इसे कार्यान्वित करने के लिए ट्राई ने 20 अगस्त 2024 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें 1 नवंबर 2024 से सभी वाणिज्यिक संदेशों की ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य कर दिया गया।
ट्राई ने कार्यान्वयन में शामिल गतिविधियों को समझते हुए अनुपालन की समय सीमा को पहले 30 नवंबर और बाद में 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जिससे बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1.13 लाख सक्रिय पीई को सुचारू रूप से शामिल किया जा सके।
ट्राई ने जागरूकता को बढ़ावा देने और बाइडिंग प्रयासों में तेजी लाने के लिए RBI, SEBI, IRDAI , PFRDA जैसे प्रमुख क्षेत्रीय नियामकों और NIC, CDAC जैसी सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया।
TRAI के नेतृत्व में इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी प्रमुख पीई ने अब एक्सेस प्रदाताओं के साथ अपनी एसएमएस ट्रांसमिशन पाथ को पंजीकृत कर लिया है। ट्राई ने बताया कि 11 दिसंबर से अपंजीकृत पथों के माध्यम से भेजे गए एसएमएस ट्रैफिक को अस्वीकार कर दिया जा रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति सं. 92/2024 सुरक्षित संदेश भेजने के लिए एसएमएस ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने में ट्राई ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
TRAI achieves key milestone in ensuring SMS traceability for secure messaginghttps://t.co/nM2ShqMh6K— TRAI (@TRAI) December 19, 2024