नई दिल्ली : संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में DELHI POLICE ने PATIALA HOUSE COURT में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले में पूरक चार्जशीट दो हफ्ते के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। आज कोर्ट ने इस मामले के सभी छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है।
पिछले साल 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया था। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।