सभी कर दाताओं को 31 जुलाई 2023 तक आईटी रिटर्न भरना होगा। देश में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा करदाता ने आईटी रिटर्न (IT RETURN) फाइल कर दिया है। इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न को वेरीफाई भी कर दिया गया है। अगर आप सही समय-सीमा के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते है तो आपको जूर्माने के तौर पर 10 हजार रूपये तक देना पड सकता है। अगर आप साल में 2.5 लाख रुपये ज्यादा कमाते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए।
नहीं बढ़ेगी रिटर्न फाइल करने की तारीख
आप अगर ये सोच रहे हैं कि रिटर्न फाइल की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा तो आपको बता दें कि सरकार (GOVERNMENT) ने साफ कह दिया है कि रिटर्न की तारीख को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी करदाता को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बाद में लेट फीस देनी होगी।
31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल पर 5 हजार तक का जुर्माना
जो करदाता 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी आय (INCOME) एक वर्ष में 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स 234एफ के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल पर 10 हजार का जुर्माना
कर दाता (taxpayer)31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसी के साथ कर दाता अगर 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम के 234ए के तहत आप जब तक आईटीआर फाइल करते हैं तो उस महीने तक आपको 1 फीसदी का इंटरेस्ट चुकाना होगा।
न भरें गलत जानकारी
आपको रिटर्न भरते वक्त सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। आपको कोई गलत जानकारी बताते हैं तो आपको 200 फीसदी तक का जुर्माना देने के लिए बाध्य होना होगा । कोई कर दाता अगर जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आय कर विभाग नोटिस (INCOME TAX NOTICE) जारी कर सकता है। इसके साथ ही वो छापा भी मार सकते हैं।
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