कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) से कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने सोमवार को 27 अगस्त तक हलफनामा दाखिल कर उन दुर्गा पूजा (durgapuja) आयोजकों की संख्या का ब्योरा देने को कहा, जिन्होंने पिछले वर्षों में राज्य द्वारा त्योहार के लिए दिए गए वित्तीय अनुदान के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए हैं। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने जानना चाहा कि क्या पिछले आदेशों के अनुसार आयोजकों ने अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है और क्या किसी समिति ने अतीत में प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है और अब भी धनराशि प्राप्त कर रही है।
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