कोलकाता : विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे मतदाताओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने जारी एक बयान में यह बात कहीं है। बयान के अनुसार पढ़ाई, आधिकारिक कार्य, चिकित्सा उपचार या किसी अन्य वैध कारण से विदेश में रह रहे मतदाताओं को एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाएगी।
”निर्वाचन आयोग ने यह एक सुगम दृष्टिकोण अपनाया है कि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे पात्र मतदाताओं को कोई असुविधा न हो।’’
बयान में स्पष्ट किया गया कि ऐसे मतदाता अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। अधिकृत प्रतिनिधि को मतदाता के साथ संबंध का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
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