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क्रेडाई (डब्ल्यूबी) की ओर से मैं शहरी और सीलिंग विनियमन अधिनियम के साथ-साथ भूमि सुधार अधिनियम दोनों के तहत भूमि के सीलिंग कानूनों पर फिर से विचार करने के सरकार के कदम का स्वागत करता हूं : क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और मर्लिन ग्रुप चेयरमैन सुशील मोहता

यह पश्चिम बंगाल में व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। भूमि स्वामित्व को फ्रीहोल्ड करने की प्रणाली से व्यापार करने में बड़ी आसानी होगी और निवेशकों तथा व्यापारिक समुदाय को बड़ा विश्वास मिलेगा यह सरकारी खजाने को भारी राजस्व प्रदान करेगा और बंगाल में व्यापार और उद्योग की विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
08/02/2024
in बंगाल, व्‍यापार
Reading Time: 1 min read
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अनुसंधान के लिए एक लाख करोड़ का फंड भारत में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नवाचारों को बढ़ावा देगा : सुशील मोहता
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कोलकाता : क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और मर्लिन ग्रुप चेयरमैन सुशील मोहता ने कहा “क्रेडाई (डब्ल्यूबी) की ओर से मैं शहरी और सीलिंग विनियमन अधिनियम के साथ-साथ भूमि सुधार अधिनियम दोनों के तहत भूमि के सीलिंग कानूनों पर फिर से विचार करने के सरकार के कदम का स्वागत करता हूं। वास्तव में सेलिंग कानून पुराने हैं। इन्हें ऐसे समय में प्रख्यापित किया गया था जब देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अलग थी। इस सदी में अब जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, हमें सभी पुराने कानूनों में आधुनिकीकरण की जरूरत है।

शहरी भूमि सीमा अधिनियम का उद्देश्य समान वितरण लाने के लिए, एक बहुमूल्य संसाधन भूमि को कुछ ही हाथों में रखने पर रोक लगाना था। डेवलपर समुदाय, क्रेडाई के सदस्य इस विशेष उद्देश्य के प्रति न्याय कर रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं. शहरी एवं सीलिंग कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं रख सकता। अब यदि पश्चिम बंगाल में वर्तमान भवन निर्माण नियमों के अनुसार 500 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय भवन विकसित किया जाता है, तो लगभग 12000 वर्ग फुट का निर्माण किया जाएगा, जहां 12 परिवारों को आवास देते हुए 1000 वर्ग फुट की 12 आवासीय इकाइयां विकसित की जा सकती हैं / इसलिए प्रति परिवार भूमि होल्डिंग लगभग 42 वर्ग मीटर होगी जो कि अधिकतम सीमा का 1/12वां हिस्सा है।

इसी प्रकार, यदि 12000 वर्ग फुट का व्यावसायिक विकास किया जाता है तो इससे कम से कम 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
वर्तमान में सीलिंग कानूनों के कारण बड़े निवेशक पश्चिम बंगाल से दूर जा रहे हैं। बड़े संस्थागत निवेशक, फंड पश्चिम बंगाल की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। आवश्यक परिवर्तनों के साथ विकास अनुकूल कानून को प्रोत्साहित करके पश्चिम बंगाल में निवेश के माहौल के बारे में धारणा में भारी उछाल आ सकता है।

यह विशेष परिवर्तन एक ओर राजस्व सृजन और दूसरी ओर रोजगार सृजन के बड़े अवसर पैदा करेगा।
हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि सरकार सभी क्षेत्रों में और विभिन्न विभागों के तहत सभी भूमि के लिए लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने का विस्तार कर रही है।

यह पश्चिम बंगाल में व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। भूमि स्वामित्व को फ्रीहोल्ड करने की प्रणाली से व्यापार करने में बड़ी आसानी होगी और निवेशकों तथा व्यापारिक समुदाय को बड़ा विश्वास मिलेगा
यह सरकारी खजाने को भारी राजस्व प्रदान करेगा और बंगाल में व्यापार और उद्योग की विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
ईएम बाईपास पर मेट्रोपॉलिटन क्रॉसिंग से महिसबथान तक प्रस्तावित फ्लाईओवर न केवल यात्रियों को न्यू टाउन और सेक्टर V में मदद करेगा, बल्कि न्यू टाउन में आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्रों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा”,

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