कोलकाता : विधि एवं न्याय मंत्रालय के पत्र तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 22 फरवरी, 2025 की प्रेस विज्ञप्ति, तथा उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BAR COUNCIL OF INDIA) और बार काउंसिल ऑफ पश्चिम बंगाल (BAR COUNCIL OF WEST BENGAL) के बीच हुए संवाद के बाद, कार्य बंद करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से स्थगित कर दी गई है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए आश्वासन तथा दिनांक 22.02.2025 की प्रेस विज्ञप्ति और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.02.2025 की प्रेस विज्ञप्ति पर विचार करते हुए विधिक बिरादरी को वचन दिया गया है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को हितधारकों की शिकायतों और सुझावों तथा दिनांक 23.02.2025 को नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिसर में सभी राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित बैठक के बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से संशोधित किया जाएगा। दिनांक 23.02.2025 की अपनी आकस्मिक बैठक में पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि न्यायिक कार्यों से विरत रहने के दिनांक 21.02.2025 के संकल्प को स्थगित किया जाता है। यह भी संकल्प लिया गया कि यदि अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए गए कदम/उपाय नहीं उठाए गए तो पश्चिम बंगाल बार काउंसिल कानूनी बिरादरी के हित के लिए गंभीर आंदोलन और विरोध शुरू करने के लिए बाध्य होगी।
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