नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के कोलकाता (kolkata) दौरे में बाधा डालने और उन पर हमला करने के लिए 12 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने इन 12 लोगों को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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