कोलकाता : स्कूल स्तरीय चयन परीक्षा (School Level Selection Test) 2025 के अभ्यर्थियों को पूर्व-शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक दिए जाने के मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने कहा कि इस मुद्दे पर तभी विचार किया जा सकता है, जब शीर्ष अदालत इस बारे में निर्णय ले ले कि संबंधित अभ्यर्थियों को ऐसे अंक दिए जा सकते हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश तब पारित किया, जब संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अभ्यर्थियों को शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 24 और 26 नवंबर की तारीख तय की है।
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