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RG Kar पर कोलकाता पुलिस का बड़ा फैसला, इन जगहों पर आज से 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
18/08/2024
in बंगाल
Reading Time: 1 min read
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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामला, कल रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल
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कोलकाता : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पहले CRPC की 144) के अनुसार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है कि 18 से 24 तारीख तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सटे कई स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगीI

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या पर पूरा देश सड़क पर हैl हाल ही में पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं को सड़क पर उतरीं. इसके अलावा स्कूली छात्रों से लेकर वकील, फिल्मी हस्तियां और यहां तक कि सेक्स वर्कर भी सड़क पर उतर आई हैंl वहीं राजनीतिक दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैंl वहीं इस मामले पर कोलकाता पुलिस ने बड़ा फैसला लिया हैl उन्होंने 18 से 24 तारीख तक आरजी कर अस्पताल से सटे किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगीl

 

दरअसल 14 अगस्त की रात को करीब 40 लोगों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी विभाग, नर्सिंग यूनिट और मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कीl भीड़ ने सरकारी अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और उस मंच पर भी तोड़फोड़ की, जहां जूनियर डॉक्टर एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग कर रहे थेl

 

इसके बाद आंदोलन के दूसरे चरण का आह्वान किया गया हैl रात में एक बार फिर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कमान संभालने का फैसला किया हैl ऐसे में आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैंl

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अनुसार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है कि 18 से 24 तारीख तक आरजी कर से सटे कई स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगीl बेलगछिया रोड, जेके मित्रा क्रॉसिंग रोड, श्यामपुकुर पांच मथार मोड़, बेलगछिया मोड़ के नॉर्थन फुटपाथ से मथार मोड़, श्यामबाजार 5 के जेके मित्रा रोड तक पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगीl

 

इतना ही नहीं, एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि लाठी-डंडे या किसी हथियार के साथ सभा या जुलूस नहीं निकाला जा सकताl यहां तक कि अधिसूचना में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिससे शांति भंग हो l

Tags: Dhara 144Dhara 163KOLKATA POLICERG KAR HOSPITAL DR.RAPE
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