कोलकाता : मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने “कंप्लायंस के लिए TDS / TCS” पर एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। इस सेशन को रघुवीर मदनप्पा, IRS, कमिश्नर, इनकम टैक्स (TDS), कोलकाता, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। इस सेशन में मंगटिनलेन हाओकिप, IRS, एडिशनल कमिश्नर, TDS, रेंज 1 और 2, कोलकाता, प्रभाकर प्रकाश रंजन, IRS, एडिशनल कमिश्नर, TDS, रेंज 3, कोलकाता, संजय कुमार यादव, IRS, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मो. अरशद, IRS, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कुमार संभव, IRS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, राजीव कुमार पांडे, IRS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देबजीत चटर्जी, इनकम टैक्स ऑफिसर, HQRS TDS कोलकाता, सर्तर्षि सरकार, ITO (टेक.), TDS कोलकाता से CIT(TDS), कोलकाता शामिल हुए।
रघुवीर मदनप्पा, IRS, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (TDS), कोलकाता, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि CCIT(TDS), कोलकाता रीजन ने TDS कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, पिछले 5 सालों में कलेक्शन लगभग दोगुना हो गया है, जिसमें शामिल हैं :
TDS कलेक्शन ₹16,143.26 करोड़ (FY20-21) से बढ़कर ₹29,330.55 करोड़ (FY23-24) हो गया
लक्ष्यों की लगातार उपलब्धि, FY23-24 में 111.01% का उच्चतम स्तर
लक्ष्यों में लगातार वृद्धि: ₹14,656.94 करोड़ (FY20-21) से ₹26,422 करोड़ (FY23-24)
हालांकि, इस क्षेत्र में 4% का नुकसान हुआ है। CPGRAM और E-NIVARAN और अन्य मामलों के निपटारे में सुधार हुआ है, जिसमें औसत निपटारे का समय कम हुआ है, जिसमें शामिल हैं:
CPGRAM: औसत निपटारे का समय 20 से घटकर 13 दिन हो गया है
E-NIVARAN और अन्य: औसत निपटारे का समय 18 से घटकर 12 दिन हो गया है
मौजूदा अवधि में ज़्यादा मामले मिले और निपटाए गए
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सेक्शन 87A के तहत छूट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इस तरह, अब टैक्सपेयर 12 लाख रुपये तक की टैक्स-फ्री इनकम का फायदा उठा सकता है।
उन्होंने बताया कि निम्नलिखित सामानों के लिए 10 लाख रुपये से ज़्यादा पाने वाले किसी भी सेलर को पेमेंट के समय खरीदार से 1% TCS इकट्ठा करना होगा।
सामानों की सूची:
कोई भी कलाई घड़ी
कोई भी कलाकृति जैसे एंटीक, पेंटिंग, मूर्ति
कोई भी संग्रहणीय वस्तु जैसे सिक्का, स्टाम्प
कोई भी यॉट, रोइंग बोट, कैनो, हेलीकॉप्टर
कोई भी धूप के चश्मे का जोड़ा
कोई भी बैग जैसे हैंडबैग, पर्स
कोई भी जूते का जोड़ा
कोई भी स्पोर्ट्सवियर और उपकरण जैसे गोल्फ किट, स्की-वियर
कोई भी होम थिएटर सिस्टम
रेस क्लबों में घुड़दौड़ के लिए कोई भी घोड़ा और पोलो के लिए घोड़ा
अगर शिक्षा के लिए LRS को एजुकेशन लोन से फाइनेंस किया जाता है, तो TCS लागू नहीं होगा। एजुकेशन लोन पर TCS को कवर करने वाला सेक्शन 206C(1G) 1 अप्रैल, 2025 से हटा दिया गया है। पहले, सेलर को सेक्शन 206C(1H) के तहत सामानों की बिक्री पर TCS इकट्ठा करना होता था, अगर बेचे गए सामानों का कुल मूल्य अन्य शर्तों के साथ 50 लाख रुपये से ज़्यादा होता था। इससे सेक्शन 194Q के साथ कंप्लायंस की समस्याएँ पैदा हुईं, जहाँ खरीदार को उन्हीं शर्तों पर सामानों की खरीद पर TDS काटना होता था। सेक्शन 206C(1H) को 1 अप्रैल, 2025 से हटा दिया गया है, और सेलर को बेचे गए सामानों पर TCS इकट्ठा नहीं करना होगा।

इनकम टैक्स कमिश्नर (TDS), कोलकाता ने बताया कि सेक्शन 192(2B) में संशोधन से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान हो गया है। 1 अक्टूबर, 2024 से, एम्प्लॉयर सैलरी पर TDS कैलकुलेट करते समय चैप्टर XVII-B/XVII-BB के तहत काटे गए/इकट्ठे किए गए किसी भी TDS या TCS पर विचार करेंगे। इसमें लग्जरी सामान, विदेशी लेनदेन आदि पर TCS शामिल है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा।
MCCI के डायरेक्ट टैक्स काउंसिल के चेयरमैन अरविंद अग्रवाल ने कहा कि नए TDS नियमों ने सीनियर सिटीजन और छोटे निवेशकों के लिए छूट की सीमा बढ़ा दी है। मुख्य बदलावों में सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ब्याज पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 और दूसरों के लिए ₹50,000 करना, और डिविडेंड इनकम छूट को दोगुना करना शामिल है। इन सुधारों का मकसद टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना, लिक्विडिटी बढ़ाना और फॉर्मल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है।
अग्रवाल ने यह भी बताया कि तेजी से मिलान और रियल टाइम कंप्लायंस के लिए, एक्टिव रहना और सही स्टेटमेंट और समय पर सुधार फाइल करना उचित है। कंप्लायंस जोखिम के मामले में, 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। सेशन का समापन MCCI के डायरेक्ट टैक्स काउंसिल के को-चेयरमैन संजय भट्टाचार्य द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
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