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केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की

व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 मीट्रिक टन है; खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन है; बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन है, प्रोसेसर के लिए मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70% वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा किया गया है।

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
24/06/2024
in देश
Reading Time: 1 min read
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सरकार ने गेहूं की स्टॉक स्थिति की अनिर्वाय घोषणा करने का दिया आदेश
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नई दिल्ली  : समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का फैसला किया है। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस व‍िज्ञप्‍त‍ि के अनुसार 

निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024 को आज यानी 24 जून 2024 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

स्टॉक सीमा प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी जैसे व्यापारी/थोक व्यापारी- 3000 मीट्रिक टन; खुदरा विक्रेता- प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन; बिग चेन रिटेलर- प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो और प्रोसेसर पर 3000 मीट्रिक टन- मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70% वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा किया गया।

संबंधित कानूनी संस्थाओं को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी और उन्हें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा और यदि उनके पास मौजूद स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।

Tags: Centre imposes wheat stock limits across all states and union territories till March 31 2025
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