नई दिल्ली : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (Former Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa) के खिलाफ POCSO मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार 13 जून को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पूर्व CM के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। मामला 2 फरवरी बेंगलुरु का है।
नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO और 354 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया था। FIR दर्ज करवाने वाली महिला (पीड़ित की मां) की 26 मई को मौत हो गई थी। वह लंग कैंसर की मरीज थीं। हालांकि, कर्नाटक DIG ने मामले को ADGP के तहत CID को सौंप दिया था।
येदियुरप्पा ने मार्च में कहा था कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है।
एफआईआर के अनुसार पीड़ित लड़की 2 फरवरी उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी। तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़ित कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया।
पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। हालांकि, मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए। इनमें बताया गया कि FIR करने वाली महिला अब तक अलग-अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है।
एफआईआर के अनुसार महिला ने आगे यह भी आरोप लगाया था कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं। बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।