NEW DELHI: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और AAM AADMI PARTY के नेता MANISH SISODIA को HIGH COURT से बड़ा झटका लगा हैI कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी हैI दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया थाI अब इस पर फैसला सुनाया गया हैI
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में जनता का विश्वास तोड़ा. सिसोदिया बहुत प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैंI जमानत पर रिहा होने पर सिसोदिया द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनके पास 18 विभाग थे, इससे पता चलता है कि वह प्रभावशाली और पार्टी के पावर सेंटर थेI