नयी दिल्ली : अगर आपकी वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं देनी होगीI आपकी तरफ से फाइल किया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगाI
21 दिन का समय
आप नौकरी करते हैं और अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके पास में 21 दिन का समय है I अगर आपने 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) नहीं किया तो आपको भारी पेनाल्टी देनी होगीI इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने जानकारी देते हुए बताया है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिये अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैंI
We are happy to inform that over 2 crore Income Tax Returns (ITRs) for AY 2023-24 have already been filed till 11th of July this year as compared to 2 crore ITRs filed till 20th of July last year.
Our taxpayers have helped us reach the 2 crore milestone 9 days early this year,… pic.twitter.com/ZlOAKeJpWR
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 11, 2023
11 जुलाई तक 2 करोड़ रिटर्न
आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्विटर पर जारी एक सूचना में कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिये 11 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये हैंI पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गये थेI
ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि करदाताओं के सहयोग से हमने पिछले साल के मुकाबले दो करोड़ का आंकड़ा इस वर्ष नौ दिन पहले ही हासिल कर लिया हैI टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिये अब तक रिटर्न नहीं भरने वालों से अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिये यथाशीघ्र रिटर्न दाखिल करने को कहा हैI
इन लोगों को नहीं भरना है टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री हैI इसी तरह यदि कोई ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये छूट 3 लाख रुपये तक हैI
31 जुलाई से पहले फाइल कर दें ITR
इस बार आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैंI इसके बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो पेनल्टी लग सकती हैI इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आयकरदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा हैI विभाग की तरफ से बताया जाता है कि किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल कर देंI
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