नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (According to the press release issued by PIB) यह निर्णय एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस बलों के कर्मियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार और उसका सम्मान कर CAPFs कर्मियों और उनके परिजन के कल्याण को बहुत महत्व देता है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अक्सर सुदूर इलाकों एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, जहां वे अपनी जान और निजी असुविधाओं की परवाह किए बिना ड्यूटी करते हैं।
केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना साल 2006 में हुई थी। वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी मौजूदगी पूरे भारत में है। इनके माध्यम से केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस बलों के कर्मियों को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।


