नयी दिल्ली : औरंगज़ेब लेन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम पर किए जाने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा की औरंगज़ेब लेन का नाम कल (NDMC) परिषद की बैठक में आया था और NDMC एक्ट 1994 की सेक्शन 231 में NDMC को (इसका) अधिकार है । औरंगज़ेब रोड का नाम डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के नाम पर फिर से नाम करण किया गया था। जिसने भारतीय आस्था, धर्म को धवस्त करने का काम किया उसके नाम पर कोई सड़क क्यों रहनी चाहिए?
औरंगज़ेब लेन का नाम कल (NDMC) परिषद की बैठक में आया था और NDMC एक्ट 1994 की सेक्शन 231 में NDMC को (इसका) अधिकार है। औरंगज़ेब रोड का नाम डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के नाम पर फिर से नाम करण किया गया था। जिसने भारतीय आस्था, धर्म को धवस्त करने का काम किया उसके नाम पर कोई सड़क क्यों… pic.twitter.com/Hq7TBEy5CD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2023
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