कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की शीर्ष संस्था, वेस्ट बंगाल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन (डब्ल्यूबीपीडीडब्ल्यूएमडब्ल्यूए) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के अनधिकृत निर्माण और बिक्री के लिए पानी के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल कार्रवाई करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पहले नियंत्रित करने की अपील की। कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिकारी – संजीब नाग प्रेसिडेंट, जितेंद्र सुराणा -चेयरमैन, नवीन जयरामका-सचिव, सुकमल पाल-पास्ट प्रेसिडेंट, सुदीप घोष-वाईस प्रेसिडेंट-डब्ल्यूबीपीडीडब्ल्यूएमडब्ल्यूए एवं डॉ हरिंदर सिंह (कानून एवं मीडिया समन्वयक व एसोसिएशन के अधिवक्ता) ने कहा हमारे एसोसिएशन, जिसका नारा है “जल ही जीवन है” हमारा उद्देश्य राज्य के नागरिकों को जागरूक करना और हमारे समाज में व्याप्त द्वेष की भयावहता जो चिंताजनक दर से बढ़ रही है को सरकार के ध्यान में लाना है।
डॉ हरिंदर सिंह (कानून एवं मीडिया समन्वयक व एसोसिएशन के अधिवक्ता) ने कहा…
हरिंदर सिंह ने कहा “हमारा प्राथमिक उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को जल-जनित बीमारियों से बचने के लिए एक समझदार व संवेदनशील उपभोक्ता बनाना है इसी के साथ हमारा उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के साथ जुड़ना तथा इन महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी समाधान तैयार करना भी है,”। डब्ल्यूबीपीडीडब्ल्यूएमडब्ल्यूए (wbpdwmwa) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 20 लीटर जार का निर्माण और बिक्री, जो बिना किसी लेबल या अतिरिक्त खनिज और शुद्धिकरण के इलाकों में बेचे जा रहे हैं। आम लोगों के स्वास्थ्य और विश्वास दोनों के संदर्भ में जोखिम पैदा कर रहे है। इन नकली 20 लीटर जार ने बंगाल में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बाजार का लगभग 90% हिस्सा निगल लिया है। जनता इस चिंताजनक तथ्य से अनभिज्ञ है और अपने हानि के लिए पानी का उपभोग करती है।
सुदीप घोष-वाईस प्रेसिडेंट-डब्ल्यूबीपीडीडब्ल्यूएमडब्ल्यूए ने कहा…
सुदीप घोष ने कहा, “हालांकि पश्चिम बंगाल में केवल 350-400 लाइसेंस प्राप्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के निर्माता हैं, लेकिन हजारों अवैध इकाइयां इलाकों में उग आई हैं, जो उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राज्यव्यापी स्वास्थ्य खतरे से कम नहीं है।” अनियमित उत्पादक जल आपूर्ति की अखंडता से समझौता करते हैं, जिससे अनगिनत लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। असुरक्षित पानी में हैजा और टाइफाइड जैसी जल-जनित बीमारियों को जन्म देने की क्षमता होती है। इन अनियमित इकाइयों में कानूनी अनुपालन और मानकों का भी अभाव है जिसके कारण बहुमूल्य जल संसाधनों और पर्यावरण पर भी इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है।
जितेंद्र सुराणा -चेयरमैन डब्ल्यूबीपीडीडब्ल्यूएमडब्ल्यूए ने कहा…
इस टास्क फोर्स का गठन गैरकानूनी, अनियमित जल व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने में सहायक होगा जो वर्तमान में राज्य को प्रभावित कर रही हैं। एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के तहत, पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने एनजीओ निगरानी संस्थान द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया है। जो कि मामला, क्रमांकित WPA(P)/228/2021, पानी के दुरुपयोग और अस्वच्छ जल उत्पादों की बिक्री के चिंताजनक मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह निर्णय निगरानी संगठनों द्वारा उठाए गए अवैध जल निकासी और घटिया जल उत्पादों की बिक्री पर तत्काल ध्यान देने पर जोर देता है, और राज्य और संबंधित अधिकारियों को इन गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान के रूप में कार्य करता है।
नवीन जयरामका ने कहा “इसे रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि पानी के प्रत्येक बैच को भेजे जाने से पहले पूरी तरह से नमूना परीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त, उचित लेबलिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी के कंटेनरों पर आईएसआई, बीआईएस और एफएसएसएआई लाइसेंस विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए, जो गुणवत्ता और सुरक्षा के संकेतक के रूप को दर्शाते हैं,” एसोसिएशन ने प्रधान सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, की देखरेख में एक टास्क फोर्स के गठन की तत्काल अपील की है। जो सीधे पश्चिम बंगाल के प्रत्येक संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के उप-पर्यवेक्षण के तहत काम करेगा। हमारा प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक जिले के भीतर एक समर्पित टास्क फोर्स का निर्माण करना है, जिसमें पुलिस प्रवर्तन, खाद्य और सुरक्षा विभाग, बीआईएस विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लाइसेंसधारी विभाग के सदस्य शामिल होंगे।
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