कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह सीबीआई (CBI) और आरजी कर (RG KAR) बलात्कार-हत्या पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा जिसमें मामले की आगे की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है।
सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार व हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के माता-पिता ने अपराध की आगे की जांच का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि इस जघन्य घटना में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे।
इस अपराध के लिए सियालदह सत्र न्यायालय द्वारा संजय रॉय को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
न्यायमूर्ति शंपा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार-हत्या की जांच का जिम्मा सौंपा गया है तथा पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता की याचिका 21 मई को सुनेगी।
ड्यूटी पर तैनात स्नातकोत्तर डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और अगस्त 2024 में उसका शव सरकारी अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था।
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