कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल (west bengal) के बीरभूम जिले की सोनाली बीबी और स्वीटी बीवी एवं उनके परिवारों को ‘‘अवैध प्रवासी’’ करार देते हुए उन्हें बांग्लादेश भेजने के केंद्र के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बांग्लादेश (Bangladesh) भेजे गये इन छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए। अदालत ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की केंद्र सरकार की अपील को भी खारिज कर दिया।
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