कोलकाता : विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सुधार सेवा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को राज्य में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले में ज़मानत देने या ईडी की हिरासत में भेजने के मामले में अपना फैसला 23 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया। ईडी और सिन्हा के वकील, दोनों की सुनवाई के बाद, विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी।
अदालत से बाहर आते हुए मीडिया से बात करते हुए, सिन्हा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर ‘विश्वास’ है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन पर केंद्रीय एजेंसी के साथ ‘सहयोग नहीं करने’ का आरोप सही है, जिस पर राज्य सुधार सेवा मंत्री ने कहा कि उन्होंने सहयोग किया था। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने कहा कि वे सिन्हा की सात दिनों की ईडी हिरासत चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जाँच में ‘सहयोग’ नहीं किया। त्रिवेदी ने कहा, “हमने अदालत में सभी संबंधित दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं और सात दिनों की हिरासत मांगी है। अब अदालत को फैसला करने दीजिए।”
गौरतलब है कि 22 मार्च, 2024 को एजेंसी ने सिन्हा के आवास पर छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपये नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। इस साल अगस्त में केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी जाँच जारी है क्योंकि उन्हें सिन्हा और उनके परिवार के बैंक खाते में भारी मात्रा में धन का लेन-देन मिला है।
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