कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर से प्रस्तावित रेल और सड़क रोको कार्यक्रम अवैध एवं असंवैधानिक है।
न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदली है जो अदालत को कार्यक्रम के बारे में उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करे, जो उसने संगठन द्वारा सितंबर 2023 में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर दिया था।
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