नयी दिल्ली : मनोज कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, कोलकाता ने कहा कि पश्चिम बंग छात्र समाज द्वारा आयोजित ‘नबान्न अभिजन’ के संबंध में सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के हित में घोषणा कि जाती है कि सभी प्रकार के मालवाहक वाहन (एलपीजी, पीओएल, ऑक्सीजन, दूध, दवा, सब्जियां, फल आदि जैसी आवश्यक और नाशवान वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को छोड़कर) निम्नलिखित क्षेत्रों में 09.08.2025 को प्रातः 04.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे के बीच चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
i) विद्यासागर सेतु और उसके रैंप, खिद्दरपुर रोड, तारातला रोड, डीएच रोड, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, गार्डन रीच रोड, हाइड रोड, कोल बर्थ रोड, रिमाउंट रोड, इन प्रमुख सड़कों और कोलकाता डॉक, पोर्ट सिस्टम सहित कोलकाता के पश्चिमी भाग को जोड़ने वाली अन्य सभी फीडर सड़कें।
ii) जेएल नेहरू रोड, आर आर एवेन्यू, रेड रोड, न्यू रोड, डफरिन रोड, मेयो रोड, आउट्रम रोड, खिदरपुर रोड, हॉस्पिटल रोड, लवर्स लेन, क्वींसवे, कैसुरीना एवेन्यू, कैथेड्रल रोड, एजेसी बोस रोड, एस एन बनर्जी रोड, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, किंग्सवे, सेंट जॉर्जेस गेट रोड, स्ट्रैंड रोड, एमजी रोड, स्ट्रैंड बैंक रोड, के के टैगोर स्ट्रीट, कलाकार स्ट्रीट, ब्रेबोर्न रोड और हावड़ा ब्रिज।
iii) जब भी उस दिन आवश्यक समझा जाए, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों और अन्य वाहनों के यातायात को किसी भी मुख्य सड़क और फीडर रोड से डायवर्ट किया जा सकता है।
iv) यह विनियमन अन्य सामान्य प्रतिबंधों के अतिरिक्त 09.08.2025 को लागू किया जाएगा जो उपरोक्त के प्रतिकूल नहीं हैं।
Traffic Notification in connection with the ‘Nabanna Abhijan’ on 09.08.2025. pic.twitter.com/6Lwk3LAxQs
— Kolkata Traffic Police (@KPTrafficDept) August 8, 2025