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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को परीक्षार्थियों की नई मेरिट सूची जारी करने का दिया निर्देश , कहा सूची अदालत अनुरूप नहीं

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
07/08/2025
in बंगाल
Reading Time: 1 min read
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25 हजार से अधिक नियुक्त शिक्षकों की हुई नौकरी रद्द व 12 % ब्‍याज समेत देना होगा वेतन वापस
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कोलकाता :  पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (West Bengal Joint Entrance Examination Board ) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने परीक्षार्थियों की नई मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रकाशित सूची ओबीसी आरक्षण पर अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं है।

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि नई समिति पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 2010 से पहले मान्यता प्राप्त ओबीसी उम्मीदवारों की 66 श्रेणियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार और पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन के हलफनामे दायर किए जाएँगे।

न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि पश्चिम बंगाल जेईई बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा – 2025 के लिए मेरिट सूची तैयार करना इस न्यायालय द्वारा 21 मई को पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति चंदा को पश्चिम बंगाल जेईई बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त संचार के आधार पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई।

अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि जेईई बोर्ड ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 की मेरिट सूची के प्रकाशन के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी, जिसमें 10 जून से लागू नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण दिया गया था।

इस नई नीति पर 17 जून को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति चंदा ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई के एक अंतरिम आदेश ने 11 अगस्त तक सीमित अवधि के लिए नई आरक्षण नीति को पुनर्जीवित कर दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य की जेईई-2025 के लिए सूचना बुलेटिन 24 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था और आवेदन विंडो 22 जनवरी से 23 फरवरी, 2025 तक खुली रही और परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की गई।

अदालत ने कहा, “इन परिस्थितियों में, यह इस अदालत की समझ से पूरी तरह परे है कि 10 जून, 2025 से प्रभावी नई आरक्षण नीति उक्त परीक्षा पर कैसे लागू हो सकती है।”

न्यायाधीश ने कहा, “यह मानते हुए भी कि उक्त नीति को अंततः बरकरार रखा जाता है या उसे लागू करने की अनुमति दी जाती है, इसका भविष्य में प्रभाव हो सकता है। तदनुसार, 2025 की परीक्षा की योग्यता सूची में उक्त नीति का लागू होना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और अस्थिर है।”

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Tags: Calcutta High CourtWest Bengal Joint Entrance Examination Board
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