• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Friday, August 29, 2025
  • Login
Mochan Samachaar
Advertisement
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
No Result
View All Result
Mochan Samachaar
No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें
Home बंगाल

हाईकोर्ट का आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पहली बरसी पर रैली का आदेश देने से इनकार

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
07/08/2025
in बंगाल
Reading Time: 1 min read
0
25 हजार से अधिक नियुक्त शिक्षकों की हुई नौकरी रद्द व 12 % ब्‍याज समेत देना होगा वेतन वापस
251
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास 9 अगस्त को प्रस्तावित विरोध रैली के खिलाफ एक याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।

अदालत ने कहा कि रैली में भाग लेने वाले लोगों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों की तरह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और पुलिस या सरकारी अधिकारियों, इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रैली के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार नबन्ना के आसपास के इलाके में लागू निषेधाज्ञा को लागू कर सकती है और आयोजकों को विरोध प्रदर्शन के लिए पर्याप्त वैकल्पिक स्थानों के बारे में सूचित कर सकती है।

अदालत ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51ए के अनुसार, “सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना” प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की भी पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार चार सप्ताह के भीतर, यदि कोई हो, एक रिपोर्ट दाखिल करे और उसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि इसके बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।

हावड़ा शहर के निवासी याचिकाकर्ता ने राज्य सचिवालय के आसपास के इलाकों में किसी भी रैली या प्रदर्शन की अनुमति देने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की मांग की।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सरकार को निर्देश जारी किए जाएँ।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आर जी कर अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के बाद, पिछले साल नबन्ना के पास एक रैली हुई थी जिससे अराजकता फैल गई थी और अप्रिय घटनाएँ हुई थीं।

यह दावा करते हुए कि इस विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर “आर जी कर छात्र के माता-पिता” के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। पीड़ित” की ओर से, याचिकाकर्ता ने अंतरिम आदेश जारी करके इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की।

राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि पिछले साल इस मुद्दे पर हुए विरोध मार्च ने एक भयावह रूप ले लिया था और लगभग 47 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया था और इस पृष्ठभूमि में, बेहतर होगा कि विरोध प्रदर्शन हावड़ा शहर में किसी वैकल्पिक स्थान पर किया जाए और उन्होंने तीन अन्य स्थानों – मंदिरतला बस स्टेशन, हावड़ा मैदान और बंकिम सेतु फ्लाईओवर के नीचे – का सुझाव दिया।

अदालत ने कहा कि हावड़ा पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। पीठ ने कहा, “हमारी राय में, कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए सरकार सबसे उपयुक्त है।”

___________________________________________________________________________________________________

Tags: High Court refuses to order rally on first anniversary of RG Kar rape-murder case
Previous Post

Durand Cup : मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने ग्रुप मैच में बीएसएफ एफटी को 3-0 से दी मात

Next Post

बंगाल सीईओ ने ईसीआई को दी जानकारी, बंगाल एसआईआर के ल‍िए है तैयार

Next Post
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2023

बंगाल सीईओ ने ईसीआई को दी जानकारी, बंगाल एसआईआर के ल‍िए है तैयार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mochan Samachaar

© 2023 Mochan Samachaar Design and Develop by GKB Web Solution.

Udyam Registration Number : UDYAM-WB-10-0083581

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • होम
  • बंगाल
  • देश
    • असम
    • बंगाल
  • विदेश
  • व्‍यापार
  • खेल
  • धर्म
  • स्‍वास्‍थ्‍य
  • संपर्क करें

© 2023 Mochan Samachaar Design and Develop by GKB Web Solution.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In