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राष्ट्रपति मुर्मू ने पश्चिम बंगाल का अपराजिता विधेयक लौटाया, बलात्कार की कड़ी सज़ा का किया ज़िक्र

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
25/07/2025
in बंगाल
Reading Time: 1 min read
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राष्ट्रपति ने युवाओं से हमारे राष्ट्र के इतिहास को जानने और समझने के सुअवसर का लाभ उठाने का किया आग्रह
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में पारित ‘अपराजिता विधेयक’ को कुछ सवाल उठाए जाने के बाद कोलकाता स्थित राजभवन वापस भेज दिया। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके बाद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में वापस भेज दिया।

In what appears to be a setback for the West Bengal Government, President Droupadi Murmu has sent the ‘Aparajita Bill’, passed in the West Bengal State Assembly last year, back to Raj Bhavan, Kolkata, after raising a few questions, sources said.https://t.co/fohdJ7PE6v

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 25, 2025

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024’ को भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा था। राजभवन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में प्रस्तावित कुछ संशोधनों पर अपनी राय व्यक्त कर दी है।

सूत्रों ने बताया, “प्रस्तावित संशोधनों में से एक, बलात्कार निवारण अधिनियम, 2023 की धारा 64 के तहत बलात्कार की सज़ा को मौजूदा न्यूनतम 10 साल से बढ़ाकर शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड करने का प्रस्ताव करता है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस बदलाव को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।”

एक अन्य प्रस्तावित संशोधन, बीएनएस, 2023 की धारा 65 को हटाने का प्रस्ताव करता है।

सूत्रों ने बताया, “इस प्रकार, यह 16 और 12 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार की सज़ा में अंतर को हटा रहा है। गृह मंत्रालय ने पाया है कि इस तरह के वर्गीकरण को हटाने से सज़ा देने में आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।”

इसके अतिरिक्त, विधेयक में बीएनएस की धारा 66 के तहत पीड़ित की मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था वाले मामलों में मृत्युदंड को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों ने आगे कहा, “एमएचए ने ऐसे मामलों में न्यायिक विवेकाधिकार को हटाने पर चिंता जताई है।”

पिछले अगस्त में, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकालीन भवन में एक जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला था। बाद में, जाँच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस वीभत्स घटना के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में ऐसी बलात्कार और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने हेतु राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

इसके बाद, सितंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया जहाँ ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया गया, उस पर चर्चा की गई और उसे पारित किया गया। फिर इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया। राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा।

इस वर्ष की शुरुआत में, तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और अपराजिता विधेयक को शीघ्र पारित करने का अनुरोध किया। बाद में, तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद भी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित नाश्ता समारोह में गईं और यही माँग की।

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Tags: President murmu returns West Bengal's Aparajita Bill
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