नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Service Tax) यानी जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक (51st meeting of GST Council) आयोजित हुई थी। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो (Online Gaming, Horse Racing & Casino) पर 28% कर लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया । केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए GST अधिनियम में इस संसद सत्र में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। वित्त मंत्री कहा कि 28% GST लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामूहिक समझदारी के बाद लिया गया है।
कई राज्य 28% GST के साथ
इससे पहले वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे। GST परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के सभी गेम बैन हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28% GST लगाने की मांग की है।
गत बैठक में लिया गया था 28% कर का फैसला
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना।
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