नयी दिल्ली : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना (SANJEEV KHANNA) ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई (B.R.GAVAI) के नाम की सिफारिश की है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर लगभग 6 महीने के कार्यकाल के बाद सीजेआई खन्ना 13 मई को पद मुक्त हो जाएंगे।
23 नवंबर 2025 को होंगे पद से मुक्त
53वें सीजेआई बनने की दौड़ में शामिल न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 6 महीने से अधिक का होगा और वे 23 नवंबर, 2025 को पद से मुक्त होंगे। सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति गवई के नाम की सिफारिश की है, जो सीजेआई द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नामित करने की स्थापित परंपरा के अनुसार है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, केंद्र निवर्तमान सीजेआई से सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए कहता है।
2019 में गवई हुए थे पदोन्नत
न्यायमूर्ति गवई को 29 मई, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। नवंबर 2003 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और नवंबर 2005 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।
बेंच में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। उन्हें अगस्त 1992 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया जहां उन्होंने जुलाई 1993 तक सेवा की। उन्हें 17 जनवरी, 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।